चंडीगढ़ । हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारी भी इस साल अपनी मनपसंद जगह पर अपना स्थानांतरण करवा सकेंगे। विभाग ने नई स्थानांतरण नीति तैयार कर ली है जो कि एक अप्रैल 2018 से लागू होगी। नए शैक्षणिक सत्र 2018-19 में सभी स्थानांतरण ऑनलाइन होंगे।
इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि विभाग में फिल्ड अधिकारियों व कर्मचारियों के कुल 6288 स्वीकृत पद हैं जिनमें से प्रथम श्रेणी के अंतर्गत 55 पद, द्वितीय श्रेणी के 187 तथा तृतीय श्रेणी के 6046 पद शामिल हैं। इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन स्थानांतरण नीति तैयार कर ली गई है और इसका साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस नीति बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
गोयल ने बताया कि विभाग द्वारा प्रति वर्ष 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किसी भी आई.टी.आई में नई ट्रेड शुरू करने या समाप्त करने बारे जानकारी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद एक से 31 मई तक पदों की रिक्तियों बारे अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और एक से 15 जून तक स्थानांतरण के इच्छुक कर्मचारी अपनी पसंद के स्टेशन का ऑनलाइन चुनाव कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण के योग्य कर्मचारियों के हर साल शैक्षणिक सत्र के अंत में 15 जुलाई को स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे तथा उनको 15 दिन के अंदर नए स्टेशन पर ज्वाइनिंग करनी होगी। स्थानांतरण आदेश एक अगस्त से मान्य होंगे।
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री ने बताया कि स्थानांतरण के लिए कर्मचारी का एक स्टेशन पर सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाएगा परंतु तीन वर्ष पूरे होने पर वह कर्मचारी खाली पद व म्यूचवल आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। जिस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति का एक वर्ष शेष बचा है उसका तबादला नहीं किया जाएगा, प्रशासकीय आधार या उस कर्मचारी के स्वयं के अनुरोध पर ही तबादला हो सकता है। इसके अलावा किसी कर्मचारी के खिलाफ दुव्र्यवहार की वाजिब शिकायत, न्यायिक जांच या खराब परीक्षा परिणाम के मामले में प्रशासकीय आधार पर कभी कर्मचारी का तबादला किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के स्थानांतरण में कर्मचारी की उम्र, दंपत्ति, विधवा, विशिष्टजन या गंभीर बीमारी को ध्यान में रखकर उनको वरियता दी जाएगी। इसके लिए अलग-अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल अंक 80 होंगे जिनमें सबसे अधिक अंक प्राप्तकर्ता को स्थानांतरण में अधिमान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में नई स्थानांतरण नीति लागू होने से पारदर्शिता आएगी तथा कर्मचारियों की कार्यकुशलता में बढ़ौतरी होगी।
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