RFP for selection of Training Partners for Implementation of MMKVY and PMKVY 3.0 in Chhattisgarh / ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित

District Project Livelihood College Raipur (DPLC), Chhattisgarh, published Request for Proposal (RFP) for selection of Training Partners for Implementation of Mukhya Mantri Kaushal Vikas Yojana / Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana – PMKVY 3.0

For complete information and application format, refer to the RFP Document (available in Hindi only). To view/download RFP, Click Here. All the complete proposals should reach the below address on or before 15/07/2021 till 5:00 pm.

Point of Contact: Assistant Project Officer, District Project Livelihood College, Raipur, Dharampura Road, Jora, Raipur, Chhattisgarh- Pin- 492012

Excerpts of Notification in Hindi

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज रायपुर में मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निम्न सेक्टर/कोसों में प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर (समरत लैब सामग्री सेटअप व्यवस्था ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा किया जायेगा) के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है

सेक्टर (कोर्स ) का नाम
Logistics (Consignment Booking Assistant & Documentation Assistant)
Retail  (Retail Sales Associate & Self Employed e-tailer)
Life Sciences ( Lab Technician/ Assistant – Life Sciences)
Media & Entertainment (Make-up artist)
Automotive  (Taxi Driver & SHOWROOM HOSTESS / HOST)
Tourism and Hospitality  (Multi-cuisine Cook)
Healthcare (General Duty Assistant, Emergency Medical Technician – Basic, Medical Laboratory Technician & Home Health Aide)

रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताऐ
1. संस्था संबंधित उक्त व्यवसाय/व्यवसायों में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर (छग) में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पंजीकृत हो
या
2. ऐसे प्रशिक्षण संस्था/प्रतिष्ठान जो उक्त व्यवसायों में शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/पनीज एक्ट 1906/ट्रस्ट रजिस्टर्ड एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हो (संस्था का पंजीयन विज्ञप्ति प्रसारण के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष पूर्व का हो)
या
3. उपरोक्त कोर्स विशेष से संबंधित व्यवसाय का ख्यात व्यवसायी हो जो प्रशिक्षण का अनुभव रखता है एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अंधोसंरचना रखता हो।

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4. संस्था को पूर्व में राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा Blacklist नहीं किया गया हो। (100 रूपये के स्टाम्प में इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

सामान्य शर्ते एवं दायित्व

1. चयनित संस्था को कलेक्टर सह-अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुट कालेज सोसायटी रायपुर से अनुबंध संपादित करना आवश्यक होगा, जो एक प्रशिक्षण सत्र के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
2 चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना MMKVY). प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के संचालन हेतु तय मानको के तहत एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज रायपुर के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा। चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षाण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार आवंटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबधितों को देने बाध्य नहीं होगी।
3 बैच हेतु आवेदन- ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा नियोजक का मांग पत्र, प्रशिक्षक की जानकारी साप्ताहिक प्रशिक्षण योजना तथा कांऊसलिंग से संबंधित जानकारी दस्तावेज के साथ लाईवलीहुड कॉलेज कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही ऑनलाईन आवेदन अग्रेषित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों के साथ-साथ प्रशिक्षक की उपस्थिति आधार आधारित बायोमेट्रिक के माध्यम से समय उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेदारी ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।
5. प्रशिक्षणार्थियों के लिए Induction Kit (Uniform. ID card) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री (एन.एस.क्यू.एफ. आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित ट्रेनिंग मटेरियल) की व्यवस्था ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किया जायेगा।
6. ट्रेनिंग पार्टनर को अनिवार्य रूप से नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों को On the Job प्रशिक्षण देना होगा।
7. ट्रनिग पार्टनर को जिला परियोजना लाईगलीहुड कॉलेज रागपुर प्रबंधन द्वारा नियत समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना होगा।
8. संस्था के पास संबंधित सेक्टर/ कोर्स का छ ग, राज्य कौशल विकास प्राधिकरण / NSQF के मापदण्डों के अनुरूप योग्यताधारी प्रशिक्षक (Tor Certified) एव आवश्यक उपकरण (NSQF Guideline व उसके tool list/ CSSDA पोर्टल अनुसार Tool List आधार पर) अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रशिक्षकों के बायोडाटा एव उपकरणों की प्रमाणित सूची आवेदन के साथ सलग्न करना होगा।
9. सेक्टर/ कोर्स विशेष के लिए प्रयोगशाला में सैद्वातिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु आवश्यक फर्निचर एवं उपकरणों की व्यवस्था ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा स्वयं करना होगा।
10 सेक्टर/कोर्स विशेष हेतु प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए किसी प्रकार का अग्रिम अथवा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

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