अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) : कौशल विकास योजना के तहत अशासकीय प्रशिक्षण प्रदाताओं पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। कौशल विकास योजना उनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहेगा। एक-एक प्रशिक्षण प्रदाताओं की क्षमता आंकी जाएगी। कम उपस्थिति पर उनका पंजीयन निरस्त किया जाएगा।
कलेक्टर भीम सिंह की अध्यक्षता में कौशल विकास के तहत जिले के शासकीय एवं अशासकीय प्रशिक्षण प्रदाताओं की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि सभी व्होकेशनल टे्रनिंग प्रोवाइडर्स के पास प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक मशीन का होना आवश्यक है। यदि किसी व्हीटीपी का बायोमेट्रिक मशीन खराब होता है तो उसे तत्काल ठीक करायें। प्रशिक्षण में शत्-प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति आवश्यक है। जिस व्हीटीपी के प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति कम पाई जायेगी उनका पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी तथा शासकीय व्हीटीपी के संबंधित अधिकारी के विरूद्घ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने जिला कौशल विकास अभिकरण के सहायक संचालक एके श्रीवास्तव को प्रत्येक व्हीटीपी के वास्तविक कार्य योजना की जानकारी उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्हीटीपी कौन-कौन से प्रशिक्षण दे रहे हैं तथा उनके प्रशिक्षण देने की क्षमता क्या है अर्थात् एक व्हीटीपी एक समय में कितने लोगों को कौन-कौन से प्रशिक्षण दे सकता है? यह भी देखना जरूरी होगा कि प्रशिक्षण प्रदाता के पास प्रशिक्षक, प्रशिक्षण कक्ष सहित अन्य संसाधन उपलब्ध हैं अथवा नहीं। प्रत्येक व्हीटीपी की वास्तविक क्षमता के आधार पर उनकी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर रानू साहू संबंधित विभाग के अधिकारी तथा अशासकीय व्हीटीपी उपस्थित थे।
निष्क्रिय व्हीटीपी का पंजीयन होगा निरस्त
कलेक्टर ने कौशल विकास के सहायक संचालक एके श्रीवास्तव को निर्देशित किया है कि जो व्हीटीपी निष्क्रिय हैं, उनके पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करें। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम 50 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी है। इससे कम उपस्थिति पाये जाने पर संबंधित व्हीटीपी का पंजीयन निरस्त किया जाएगा।
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