कोटा (राजस्थान) : राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी, मॉडल व निजी स्कूलों में लगे बस चालकों व बाल वाहिनी चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने के गुर सिखाएगी। चालकों को दो चरणों में तीन आवासीय प्रशिक्षण में सड़क दुर्घटना के संभावित रोकथाम और वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में बच्चों व लोगों का बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सभी परिवहन विभाग व जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किए हैं।
इसके लिए आईएल एण्ड एफएस ऑटोमेटेड ड्राइवर ट्रेनिंग, टेस्टिंग एण्ड स्किल इंस्टीट्यूट, आईएल एण्ड एफएस स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अजमेर व परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सड़क हादसों में अधिकतम मृत्युदर वाले जिले कोटा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, सीकर, दौसा, करौली के स्कूल बस, बाल वाहिनी चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, इन जिलों में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना में मौतें हुई हैं। इनके आंकड़ों में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है।
मिलेगा रहना, खाना व यात्रा भत्ता
आवासीय प्रशिक्षण आरएसआरटी एससी सेन्ट्रल वर्कशॉप परिसर, राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज माखुपुरा अजमेर में होगा। प्रशिक्षण में चालकों को अधिकतम 310 रुपए यात्रा भत्ता देय होगा। कोटा जिले के लिए प्रथम प्रशिक्षण 3 से 5 मार्च तक व द्वितीय प्रशिक्षण 7 से 9 मार्च तक चलेगा। कोटा जिले में करीब 1190 निजी स्कूल संचालित हैं। करीब 500 स्कूलों में बस व बाल वाहिनी संचालित हैं। यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।
यह मिलेगा प्रशिक्षण
प्रशिक्षण में चालकों को सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए बस का संचालन करना, किसी आपदा व दुर्घटना के समय ज्यादा से ज्यादा बच्चों की सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों को इस प्रकार से बैठाना ताकि उन्हें आने-जाने में सहूलियत महसूस हो, अनावश्यक बच्चों को नहीं भरा जाए।
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