औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के तहत कौशल विकास में वृद्धि कर सकते हिमाचली कामगार

ऊना : उद्योगों में कार्यरत हिमाचली कामगार कौशल विकास में वृद्धि कर सकते हैं। सरकार की औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के तहत रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत तथा उद्योगों में 15 हजार रुपये प्रतिमाह या इससे कम वेतन पाने वाले सामान्य कामगार इसका लाभ ले सकते हैं। पात्रों को एक हजार रुपये जबकि 50 फीसद दिव्यांगता वालों को 15 सौ रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 24 माह के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना से युवा अपने कौशल को निखार सकते हैं और अच्छे रोजगार के अवसर हासिल कर सकते हैं।

इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना के अधिसूचित होने की तारीख के बाद फैक्टरी अधिनियम-1948 के अंतर्गत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों में 18 से 36 वर्ष आयु वर्ग के 15 हजार रुपये प्रतिमाह या इससे कम वेतनमान पर तैनात होने वाले हिमाचली कामगार ही पात्र होंगे। अप्रेन्टिस अधिनियम-1961 के अंतर्गत बतौर अप्रेन्टिस तैनात होने वाले प्रशिक्षु भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा लाभार्थी का नाम प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आवेदन करने के समय पंजीकृत होना जरूरी है तथा इससे पहले कौशल विकास भत्ता योजना के तहत भत्ता प्राप्त न किया हो। इस योजना का लाभ अधिकतम 24 माह के लिए ही मिलेगा। साथ ही यदि इससे पहले कौशल विकास भत्ता योजना के तहत 24 माह से कम अवधि के लिए कौशल विकास भत्ता प्राप्त किया हो तो बचे हुए महीनों के लिए कौशल विकास भत्ता प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के तहत मिलने वाले भत्ते को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की है। यह नहीं होंगे पात्र

इस योजना के तहत गैर हिमाचली, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 36 वर्ष से अधिक हो, सरकार द्वारा बर्खास्त कर्मी, 48 घंटे तक जेल में रहने वाला, औद्योगिक इकाई द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली रिहायश तथा 15 हजार रुपये से अधिक वेतमान पर तैनात कामगार इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जो लोग योजना की अधिसूचना जारी होने से पूर्व औद्योगिक इकाइयों में तैनात होंगे उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिन्होंने पहले ही प्रदेश सरकार की कौशल विकास भत्ता योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

जिला रोजगार अधिकारी, ने अनीता गौतम बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन पत्र, जिस रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकृत है, प्रस्तुत कर सकता है। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी हासिल करने के लिए पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। औद्योगिक विकास भत्ता योजना-2018 को सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। इस बारे सरकार से आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्राप्त हो गए हैं।

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