दुर्ग : जिलें में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में हो रही गड़बड़ी पर राज्य कौशल विकास के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सोमवार को फरमान जारी करते हुए रजिस्टर उपस्थिति से छूट देने से साफ इनकार कर दिया है। हर सेंटर में बायोमैट्रिक अटेंडेंस होगा।
वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग ने भी सोमवार को आदेश जारी कर सभी पंजीकृत वीटीपी सेंटर को 3 दिनों के अंदर प्लेसमेंट की जानकारी देने कहा है।
ऐसे होगा खर्च का भुगतान
वहीं राज्य कौशल विकास प्राधिकरण सभी संचालकों को बायोमैट्रिक के आधार पर ही प्रशिक्षण व्यय राशि का भुगतान करेगी। अभी तक बायोमैट्रिक और रजिस्टर दोनों तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाती थी। जिसमें काफी गड़बड़ी हो रही थी। सोमवार को जारी आदेश के बाद से अब इसमें छूट के लिए संचालक रायपुर कार्यालय में प्रस्ताव भी नहीं दे पाएंगे।
3 दिनों में मांगी जानकारी
जिलो में संचालित मुख्यमंत्री कौशल योजना के सभी संचालकों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुर्ग ने तीन दिनों के अंदर सभी दस्तावेज देने के आदेश दिए है। आदेश के अनुसार योजना शुरु होने से लेकर 10 नवंबर तक के हितग्राहियों की नियोजन की सारी जानकारी मांगी है। दिए हुए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाएगा। गलती पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
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