रायपुर : छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने वाले युवाओं के लिये कई छूटों का ऐलान किया गया है। जिसके तहत जमीन खरीदने या लीज पर लेने वालों को स्टाम्प शुल्क से पूरी छूट मिलेगी। उन्हें बिजली शुल्क में 10 वर्ष तक छूट दी जाएगी। मंगलवार को राजधानी रायपुर में ‘स्टार्टअप छत्तीसगढ़’ योजना का शुभारंभ करते हुये मुख्यमंत्री रमन सिंह तथा वाणिज्य मंत्री अमर अग्रवाल ने इसकी घोषणा की है।
केन्द्र सरकार से स्टार्टअप प्रमाण पत्र प्राप्त उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिये राज्य सरकार टर्म लोन पर 75 प्रतिशत की दर से छह साल तक ब्याज अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 70 लाख रूपये वार्षिक होगी। इसके अलावा उन्हें 35 से 40 प्रतिशत तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान भी दिया जायेगा। यह अनुदान साढ़े तीन करोड़ रूपये तक होगा।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लगने वाले इस प्रकार के पहले 36 स्टार्टअप उद्योगों ने अगर तीन वर्षो तक राज्य सरकार के सभी करों का भुगतान कर दिया हो, तो उसकी शतप्रतिशत प्रति पूर्ति शासन द्वारा की जायेगी। उन्हें चार विशेष अनुदान भी दिये जायेंगे, जिनमें परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान और प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान शामिल है।
मुख्य अतिथि की आसंदी से समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा- छत्तीसगढ़ के युवाओं के नये विचार, नई सोंच को स्टार्टअप छत्तीसगढ़ के माध्यम से आगे बढ़ाया जायेगा। इसके लिये प्रदेश में 14 विशेष शिविर लगाकर 3000 आईडिया संकलित किया जायेगा। पहले चरण में चार माह के भीतर 3000 आईडिया में से 36 स्टार्टअप इकाई छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया जायेगा।
इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा- युवाओं की प्रतिभा व कौशल का विकास कर उपयोग किया जाये तो वे देश, प्रदेश एवं समाज के विकास में अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं।
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