मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 जारी, जमीन,पूंजी निवेश अनुदान व स्टॉफ के स्किल डेवलपमेंट का खर्च देगी सरकार

भोपाल :  राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 जारी की है। इसके अन्तर्गत निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने के साथ सब्सीडी देने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश में मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए सरकारी जमीन पर निवेशक को एक साल में निर्माण कार्य और तीन साल में सेवाएं शुरू करना होगी। अन्यथा सरकार जमीन छीन लेगी।

सुविधाएं: मल्टी या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने पर 25 फीसदी पूंजी निवेश अनुदान दिया जायेगा। इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में पांच करोड़ रुपये होगी और शेष नगरों व ग्रामीण क्षेत्र में यह सीमा 3 करोड़ तक है।

शर्तें: प्रदेश के मूल निवासी नर्सिंग तथा पैरामेडिकल स्टॉफ के स्किल डेवलपमेंट पर संस्था खर्च की राशि का 25%, अधिकतम 5 हजार रुपए प्रति स्टॉफ खर्च देगी सरकार।
ट्रेंड स्टॉफ को कम से कम दो वर्ष के लिए रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
कुल बिस्तर क्षमता के 50 प्रतिशत बिस्तर जनरल वार्ड के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
निवेशक को ट्राइफेक में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

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