पंजाब में मान्यता शर्ते पूरी न करने पर निजी तकनीकी सस्थानों की मान्यता होगी रद्द

चंडीगढ़ : पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राज्य में निर्धारित शर्ते पूरी न करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।

उन्होंने इन शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों और संचालकों को स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में किसी तरह का समझौता नहीं होगा और न ही किसी शिक्षण संस्थान को इस सम्बंध में कोई रियायत दी जायेगी।चन्नी ने कहा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राज्य सरकार द्वारा तय मापदंडों पर यदि कोई तकनीकी शिक्षा संस्थान खरा नहीं उतरता तो उसके विरूद्ध अविलम्ब कार्रवाई की जाएगी और विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी निजी संस्थानों की निरंतर जांच करेंगे और यदि किसी संस्थान में कोई कमी और खामी पाई गईं तो उनके खिलाफ मौके पर कार्रवाई की जायेगी।उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कमी पाये जाने के बावजूद सम्बंधित संस्थान के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने पर जांच अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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