हरियाणा में बनेगा यूथ कमीशन, देगा रोजगार व स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं बनाने में सहयोग

चंडीगढ़ : केरल की तर्ज पर अब प्रदेश में भी यूथ कमीशन बनाने की तैयारी है। संभवत: विधानसभा के बजट सत्र में ही इसका एक्ट पारित कर दिया जाएगा। एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इस कमीशन के गठन को सीएम मनोहर लाल ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। इसमें चेयरमैन के अलावा 10 सदस्य भी होंगे। कमीशन का कार्यालय पंचकूला में रहेगा। इसका प्रशासनिक विभाग स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट रहेगा।

कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर होगी। राज्य सरकार की सहमति से किसी भी अधिकारी की सेवाएं ले सकेगा। समन देकर तलब किया जा सकेगा। कोई भी दस्तावेज अथवा कागजों को मंगवा सकेगा। शपथ पर किसी भी गवाह के बयान दर्ज कर सकेगा। कमिश्नर की नियुक्ति कर सकेगा।

कमीशन प्रदेश में युवाओं के हितों की रक्षा करने के साथ ही उनके लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, ट्राइबल और वीकर सेक्शन के युवाओं के सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट की योजनाएं बनाने में राज्य सरकार को सलाह देगा। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के सामने आने वाली जोखिमपूर्ण परिस्थितियों को मॉनीटर करने के साथ ही युवाओं के अधिकारों पर अतिक्रमण आदि मामलों की शिकायतें भी सुनेगा। ऐसी शिकायतों की जांच करने के साथ ही सरकार को अपनी रिपोर्ट भी देगा। कमीशन युवाओं में साहित्यिक, कल्चरल और स्पोर्टस एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार भी दे सकेगा। कमीशन को किसी भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन आदि से डोनेशन लेने की छूट भी होगी। कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल सामान्यत: 3 साल का रहेगा।

ये मिलेंगी पावर

कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर होगी। राज्य सरकार की सहमति से किसी भी अधिकारी की सेवाएं ले सकेगा। समन देकर तलब किया जा सकेगा। कोई भी दस्तावेज अथवा कागजों को मंगवा सकेगा। शपथ पर किसी भी गवाह के बयान दर्ज कर सकेगा। कमिश्नर की नियुक्ति कर सकेगा।

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